अपराध
तेज एवं खतरनाक वाहन चालन से हुई युवक की मृत्यु के मामले में दो अभियुक्त दोषसिद्ध
सत्र न्यायालय, दुर्ग द्वारा मोटरसाइकिल चालक को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं वाहन स्वामी को 03 माह का साधारण कारावास